राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक, 2021 को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। संशोधित कानून के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह विधेयक, जिसे झारखंड विधानसभा ने पारित किया था, 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू बेचने जैसे तंबाकू से संबंधित अन्य अपराधों से भी निपटता है।