झारखंड की राजधानी रांची में 30 मई 2022 को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड पर हुई जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने आरोपियों डब्ल्यू कुजूर, राहुल कुजूर और काविस अदनान को दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस हत्याकांड में कमल भूषण के पूर्व पार्टनर डब्ल्यू कुजूर, उनके बेटे राहुल कुजूर और काविस अदनान शामिल थे। मुकदमे के दौरान, सुशीला कुजूर और मुनवर अफाक को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। 30 मई 2022 को, कमल भूषण की हत्या तब की गई जब वह अपने वकील से मिलकर कार में बैठने वाले थे। कमल भूषण की बेटी यामिनी ने राहुल कुजूर से लव मैरिज की थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया था। राहुल कुजूर, डब्ल्यू कुजूर के बेटे थे, जो कमल भूषण के बिजनेस पार्टनर थे। हत्या से कुछ महीने पहले, कमल भूषण की बेटी और दामाद पर भी गोली चलाई गई थी। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध खराब हो गए, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यू कुजूर और राहुल कुजूर ने कथित तौर पर शूटर की मदद से कमल भूषण की हत्या करवाई।
रांची में जमीन कारोबारी हत्याकांड: अदालत ने सुनाई उम्रकैद
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