पश्चिमी सिंहभूम से एक बड़ी खबर सामने आई है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के सख्त निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने तीन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध राशि वसूली के गंभीर आरोपों के चलते की गई है।
निलंबित होने वाले शिक्षकों में राकेश कुमार (मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर), आलोक आनंद मुण्डु (प्लस टू उच्च विद्यालय, कुल्डा बंदगांव) और फेडरिक प्रदीप मिंज (प्लस टू उच्च विद्यालय, गोइलकेरा) के नाम शामिल हैं। इन शिक्षकों पर अवैध रूप से धन उगाही का आरोप लगा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।
उपायुक्त की स्वीकृति के बाद, झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के तहत इन तीनों शिक्षकों को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान, राकेश कुमार को शिक्षा पदाधिकारी, कुमारडुंगी कार्यालय, आलोक आनंद मुण्डु को शिक्षा पदाधिकारी, जगन्नाथपुर कार्यालय और फेडरिक प्रदीप मिंज को शिक्षा पदाधिकारी, मनोहरपुर कार्यालय में अपना मुख्यालय बनाए रखना होगा।
इस निलंबन काल में, शिक्षकों को नियमानुसार जीवन यापन भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही, उन्हें अपने निर्धारित मुख्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यह निलंबन अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।