झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को सूर्या हांसदा के कथित फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग पर अहम सुनवाई हुई। राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख नेता पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया है। साथ ही, राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने झामुमो नेता पंकज मिश्रा को भी नोटिस तामील कराया है। मामले की अगली सुनवाई अब छह सप्ताह उपरांत निर्धारित की गई है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पैरवी की।
दरअसल, सूर्या हांसदा के मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए, उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनि मुर्मू ने उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक और देवघर पुलिस अधीक्षक समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।
सूर्या हांसदा की मां नीलमुनि मुर्मू ने अपनी याचिका में बताया है कि घटना से कुछ समय पूर्व ही देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से उनके बेटे सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में, साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि 11 अगस्त को गोड्डा जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया था। यह मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ इलाके में हुई थी। पुलिस के अनुसार, सूर्या हांसदा को 10 अगस्त की शाम को ही गिरफ्तार किया गया था।