धनबाद: वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के लिए अच्छी खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। करीब 16 वर्षों के लंबे कारावास के बाद फहीम खान जल्द ही सलाखों के पीछे से निकलकर खुली हवा में सांस ले पाएंगे। इस आदेश के बाद फहीम खान के परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
शुक्रवार का दिन फहीम खान के लिए बेहद शुभ साबित हुआ, जब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई का फरमान सुनाया। न्यायालय के इस फैसले से उनके परिवार को न्याय मिलने का एहसास हुआ है। शनिवार को फहीम खान के बेटे इकबाल खान ने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। इकबाल खान ने कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर अटूट विश्वास था कि एक दिन उनके पिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने धनबाद पुलिस की कानून व्यवस्था को भी सराहा।
इकबाल खान ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराध का रास्ता हमेशा दुखदाई परिणाम देता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आएं। फहीम खान के अधिवक्ता शहबाज सलाम ने बताया कि फहीम खान ने 29 नवंबर 2024 को रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में फहीम खान की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का हवाला देते हुए उन्हें जेल से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को रिव्यू बोर्ड गठित कर फहीम खान की स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता के अनुसार, फहीम खान की उम्र 75 वर्ष से अधिक है और वे 20-22 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। इन्हीं दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया है। फहीम खान को 1989 में हुई सगीर हत्याकांड में सजा हुई थी और वे 2009 से जेल में बंद थे। कोर्ट के इस फैसले से उनके परिवार और शुभचिंतकों में खासा उत्साह है।






