पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
कांग्रेस द्वारा बनाए गए एआई-जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है, तभी उनकी मां हीराबेन आती हैं और उन्हें उनकी राजनीति पर डांटती हैं। वीडियो में हीराबेन कहती हैं, ‘अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइन में खड़ा किया। अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?’