
जनता दल (सेक्युलर) के निष्कासित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रेप के एक गंभीर मामले में उन्हें जमानत देने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यह मामला हसन जिले के होलेनारासीपुरा स्थित एक फार्महाउस में एक घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के इस फैसले से प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस हाई-प्रोफाइल मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं, और अब यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना जेल में रहते हुए ही करना पड़ेगा। आरोपी पूर्व सांसद की जमानत याचिका खारिज होने से पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।






