कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील से जुड़े एक मामले को एसीजेएम कोर्ट को भेजा था। यह मामला 2024 में अमेरिका में सिखों के संबंध में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा नामक व्यक्ति ने वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सांसद-विधायक) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसने 28 नवंबर, 2024 को इस मामले में सुनवाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अपील को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि भाषण अमेरिका में दिया गया था, इसलिए यह मामला उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है। कोर्ट द्वारा मामले को खारिज किए जाने के बाद राव ने पुनरीक्षण अदालत के समक्ष चुनौती दी, जिसने उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और एसीजेएम को इस मामले में फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया। यह मामला सितंबर, 2024 का है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। उनके इस बयान को लेकर विरोध हुआ था और इसे भड़काऊ और बांटने वाला बताया गया था। वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर, 2024 को यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया था कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है। इसके बाद, नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे कोर्ट द्वारा 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर लिया गया। अब राहुल गांधी ने इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें दलील दी गई है कि वाराणसी की कोर्ट का आदेश गलत, अवैध और न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है।
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राहुल गांधी ने वाराणसी में FIR के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
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