सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें भोजन देना प्रतिबंधित रहेगा।
अदालत ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को यहां स्थानांतरित किया जा रहा है।
कोर्ट ने रेबीज से संक्रमित कुत्तों की पहचान करने और उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन देने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इससे रेबीज जैसी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि खुले में खाना खिलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला डॉग लवर्स के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि पहले कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिसका देशभर में विरोध हुआ था।