2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उनकी और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि विरोध के नाम पर हुई हिंसा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता।
शरजील इमाम ने हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जमानत की मांग की है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम के अलावा उमर खालिद, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका गंभीर प्रतीत होती है और उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए।
यह मामला नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।