दिवाली के त्यौहार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर वासियों को बड़ी राहत दी है। अब इस साल दिल्ली में दिवाली का जश्न कुछ हद तक रंगीन हो सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यह फैसला दिल्ली सरकार की याचिका पर आया है, जिसमें पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले इको-फ्रेंडली पटाखों के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी दिए जाने से राष्ट्रीय राजधानी में त्यौहार का माहौल और खुशनुमा होने की उम्मीद है। कोर्ट ने दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाने के लिए विशेष समय-सीमा भी तय की है – सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम 8 से 10 बजे तक।
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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
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