घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कई शहरों में बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ के संबंध में छह अतिरिक्त मामले दर्ज करने की अनुमति दी है। इन शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने CBI को मामले दर्ज करने और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए हैं। CBI ने अदालत को बताया कि उसने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर स्थित विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। कोर्ट ने CBI के इस तर्क को स्वीकार किया कि प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराधों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद एजेंसी को औपचारिक रूप से मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने CBI को सीलबंद कवर रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को एमिकस क्यूरी एडवोकेट राजीव जैन के साथ साझा करने का निर्देश दिया ताकि आगे की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट का बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में एक्शन, CBI को छह और केस दर्ज करने का आदेश
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