सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार पर पहले आपराधिक मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अदालत ने 4 अगस्त को एक सिविल विवाद से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई करने पर जस्टिस कुमार के खिलाफ सख्ती दिखाई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई न करने और वरिष्ठ जजों के साथ बैठने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के आग्रह पर, अदालत ने अपने पहले के आदेश को बदल दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।







