
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने पहले के आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी के बाद छोड़ने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह रिहाई केवल उन आवारा कुत्तों के लिए है जो रेबीज से मुक्त हैं या आक्रामक व्यवहार नहीं करते हैं। 11 अगस्त को, कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय राजधानी में, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए।






