इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत दे दी है। उमर को उनकी मां आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, उमर अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उमर अंसारी वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 3 अगस्त 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद 4 अगस्त को लखनऊ में उनके निवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उमर अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस पाने के लिए फर्जी दस्तावेज और अपनी मां के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने का आरोप था। जब्त संपत्ति सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है, जिसे 2021 में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था। इस कुर्क संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए थे, जिनकी जांच में आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी आफशां अंसारी फरार हैं, और उन पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
उमर अंसारी को मिली जमानत, जालसाजी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
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