जमीन की खरीदी के बाद उसका नामांतरण आवश्यक होता है। इसके लिए अभी संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इससे जमीन के फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूमि स्वामियों को परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां, जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को दे दिया है।
Trending
- Sensex 1,000 से अधिक अंक पर चढ़ता है, 80,000-मार्क को पार करता है
- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का सैनिक स्कूल झुंझुनू दौरा: बालिका छात्रावास का किया – Rajasthan post
- डीसी बनाम केकेआर मैच के बाद आईपीएल 2025 अंक टेबल: कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ रेस में जीवित रहते हैं
- चीन 123 दिनों के लिए कक्षा में अटके हुए दो उपग्रहों को बचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट का उपयोग करता है
- अभिनेता आदिल हुसैन की फिल्म ‘मर्सी’ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर करने के लिए, अभिनेता कहते हैं ‘फिल्म के बारे में …’ – फर्स्टपोस्ट
- 5 दिल्ली भोजनालयों ने सेवा प्रभार उल्लंघन पर नोटिस जारी किया | नवीनतम समाचार दिल्ली
- वृष्ट शेख प्रकरण में दो अलग-अलग मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी
- विश्व नेताओं ने एस जयशंकर को बुलाया, पाहलगाम आतंकी हमले की निंदा