एंटीट्रस्ट मामले में Google को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। पिछले साल, इंटरनेट सर्च मामले में Google को अवैध एकाधिकार का दोषी पाया गया था। जिसके बाद Google के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। Google को Chrome ब्राउजर तक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता, लेकिन अब अदालत ने आदेश दिया है कि Google को Chrome ब्राउजर बेचने की जरूरत नहीं है। कंपनी को प्रतिस्पर्धियों के साथ जानकारी साझा करनी होगी। इसका मतलब है कि अब अदालत के आदेश के बाद, कंपनी को डेटा शेयरिंग को लेकर अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करना होगा। यह मामला Google के खुद के उत्पादों, जैसे कि Android, Chrome और यहां तक कि Apple डिवाइस पर Google को डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट करने के इर्द-गिर्द घूम रहा था। अब Google को न तो Chrome ब्राउज़र और न ही Android ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचना पड़ेगा, जो दुनिया के अधिकांश स्मार्टफोन में चलता है।
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-Advertisement-

Google को कोर्ट का आदेश: प्रतिद्वंद्वियों के साथ डेटा साझा करना होगा
लोक शक्ति एक न्यूज़ वेबसाइट है जो आपको देश-दुनिया की ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। हम राजनीति, समाज, और उद्योग जगत से जुड़े आम लोगों से साफ और सीधी बातें करते हैं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी सलाहकार बनाना।
न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें !
रोज़ाना ई-पेपर और मासिक मैगज़ीन के साथ ख़बरों से जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें!
© 2025 Lok Shakti. All Rights Reserved.






