वोटर आईडी कार्ड न केवल मतदान के समय बल्कि कई सरकारी कार्यों में भी उपयोगी है। यह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिसमें आपका नाम, तस्वीर, जन्म तिथि और पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
यदि आपके वोटर आईडी कार्ड पर नाम गलत छपा है, तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ठीक करवा सकते हैं। वोटर आईडी में नाम बदलने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। आइए जानते हैं कि फॉर्म 8 क्या है और ऑनलाइन नाम बदलने का अनुरोध कैसे करें?
**फॉर्म 8 क्या है?**
इस फॉर्म के माध्यम से, आप मतदाता सूची में अपनी जानकारी में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फॉर्म https://voters.eci.gov.in/ पर उपलब्ध है। आप इस सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आसानी से फॉर्म 8 प्राप्त कर सकते हैं।
**ऑनलाइन नाम बदलने का तरीका**
सबसे पहले, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं। होमपेज पर, ‘शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस/करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोरल रोल’ विकल्प खोजें। इस विकल्प के आगे फॉर्म 8 का एक छोटा चित्र होगा; उस पर क्लिक करें।
नाम बदलने के लिए फॉर्म 8 पर क्लिक करें, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रखें कि आपको वही नंबर डालना है जो आपके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा है। नंबर डालने के बाद, आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करें।
लॉग इन करने के बाद, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपकी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप वोटर आईडी में क्या बदलना चाहते हैं। ‘करेक्शन ऑफ एंट्री’ विकल्प चुनें।
इस विकल्प पर क्लिक करते ही फॉर्म 8 खुल जाएगा, जिसमें आपको कुछ आवश्यक जानकारी भरनी होगी। सबमिट करने से पहले विवरणों को अच्छी तरह से जांच लें। विवरणों की जांच करने के बाद, सबमिट बटन दबाएं।
**इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी**
* पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल
* आधार कार्ड
* बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक
* पासपोर्ट
* जन्म प्रमाण पत्र
* पैन कार्ड
* ड्राइविंग लाइसेंस
* 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट
ऊपर दिए गए किसी भी एक दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।