45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के जाल से बचाने के लिए लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित हो गया है। इस बिल के पारित होने के बाद, आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं। यह न केवल वित्तीय नुकसान का कारण बन रहा है, बल्कि यह समाज के लिए एक बड़ी समस्या भी बनता जा रहा है। सरकार ने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस बिल को पेश किया, जिसका उद्देश्य सट्टेबाजी और ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाकर ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों शामिल हैं। विज्ञापन देने वालों को दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।







