ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। यह नया कानून 10 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना है। इस कानून के तहत, 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, रेडिट और किक जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए खाते बनाने या मौजूदा खातों को बनाए रखने की अनुमति नहीं होगी।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कदम को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित रहें। डिजिटल दुनिया उनकी मानसिक स्वास्थ्य या विकास की कीमत पर नहीं आनी चाहिए।” सरकार का मानना है कि यह कानून बच्चों को साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने और सोशल मीडिया एल्गोरिदम की व्यसनी प्रकृति से बचाने में मदद करेगा। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग और सोशल मीडिया का बच्चों और किशोरों में चिंता, खराब नींद और ध्यान की कमी में वृद्धि से जुड़ा हुआ है।





