इटली, अपने समृद्ध इतिहास और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ, विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। ‘इन्वेस्टर वीज़ा फॉर इटली’ के नाम से जाना जाने वाला यह गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम, गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों को इटली में निवेश के माध्यम से निवास प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह वीज़ा न केवल इतालवी जीवन शैली और व्यावसायिक अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं तक भी पहुंच सुनिश्चित करता है।
**इटली गोल्डन वीज़ा क्या है?**
यह वीज़ा कार्यक्रम, जिसे आधिकारिक तौर पर ‘इन्वेस्टर वीज़ा फॉर इटली’ कहा जाता है, 2017 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और इटली को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित करना है। यह वीज़ा धारकों को दो साल की अवधि के लिए इटली में रहने की अनुमति देता है, जिसके भीतर उन्हें निवास परमिट के लिए आवेदन करना होता है। इटली में प्रवेश करने के आठ कार्य दिवसों के भीतर निवास परमिट का अनुरोध करना अनिवार्य है।
**गोल्डन वीज़ा के लिए पात्रता मानदंड**
यूरोपीय संघ या शेंगेन क्षेत्र के सदस्य न देशों के नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, इस वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को यह साबित करना होगा कि वे निवेश के लिए आवश्यक धनराशि के मालिक हैं, कि वे धन वैध स्रोतों से आए हैं, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
**आवश्यक दस्तावेज़**
आवेदन के लिए पासपोर्ट की प्रति, आवेदक के शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुभव का संक्षिप्त ‘पाठ्यक्रम जीवन’ (curriculum vitae), और निवेश के लिए धन के स्वामित्व, हस्तांतरणीयता, वैध उत्पत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति को दर्शाने वाले दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
**आवेदन प्रक्रिया**
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होती है। आवेदक को एक खाता बनाना होगा, संपर्क विवरण, पासपोर्ट प्रति, पाठ्यक्रम जीवन दर्ज करना होगा, और निवेश के प्रकार का चयन करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आवेदन जमा किया जाता है, जो कि निःशुल्क है। आवेदन के 30 दिनों के भीतर मूल्यांकन के परिणाम आवेदक को वीज़ा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।