अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मानहानि के मुकदमे में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप को जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर (लगभग 690 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जूरी के फैसले को बरकरार रखा और राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा संबंधी दलील को खारिज कर दिया।
यह मामला जीन कैरोल पर ट्रंप द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया पर बार-बार हमलों से जुड़ा है। संघीय अदालत ने जूरी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ट्रंप को कैरोल को हर्जाना देना होगा। ट्रंप ने दलील दी थी कि उन्हें राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा का विस्तार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह राशि नहीं देनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।
पिछले साल, एक सिविल जूरी ने ट्रंप को कैरोल को 88.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था। यह मुकदमा कैरोल के खिलाफ ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर बार-बार किए गए हमलों पर केंद्रित था, क्योंकि कैरोल ने दावा किया था कि 1996 में मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ट्रंप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था।
यह मुआवजा एक अलग मुकदमे के बाद आया था, जिसमें ट्रंप को कैरोल का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया था और उन्हें 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। ट्रंप ने कैरोल के आरोपों को खारिज किया है और उन पर अपनी किताब बेचने के लिए यह सब करने का आरोप लगाया है।