वॉशिंगटन: यूएस होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने गैर-प्रवासी शैक्षणिक छात्रों (एफ), एक्सचेंज विजिटर्स (जे), और विदेशी सूचना मीडिया के प्रतिनिधियों (आई) के लिए ‘स्टेटस की अवधि’ ढांचे को निश्चित प्रवेश अवधियों के साथ बदलने के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं।
यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) द्वारा जारी प्रस्तावित नियम बनाने की सूचना (एनपीआरएम) के अनुसार, डीएचएस का लक्ष्य अपने नियमों में संशोधन करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफ, जे और आई गैर-प्रवासियों को एक विशिष्ट समय अवधि के लिए प्रवेश दिया जाए, न कि अनिश्चित काल के लिए, जब तक कि वे अपनी स्थिति की शर्तों का पालन करते हैं।
एनपीआरएम में कहा गया है कि ‘जो गैर-प्रवासी अपनी निश्चित प्रवेश तिथि से आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना चाहते हैं, उन्हें एक्सटेंशन ऑफ स्टे (ईओएस) के लिए सीधे डीएचएस को आवेदन करना होगा।'
प्रस्तावित परिवर्तन निरीक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के जवाब में आए हैं। डीएचएस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौजूदा प्रणाली, जो बिना किसी निश्चित समाप्ति तिथि के ‘स्टेटस की अवधि’ के लिए प्रवेश की अनुमति देती है, ‘आप्रवासन अधिकारियों को इस बात की सीधे तौर पर पुष्टि करने के लिए पर्याप्त पूर्व निर्धारित अवसर प्रदान नहीं करती है कि विदेशी केवल अधिकृत गतिविधियों में ही लगे हुए हैं।'
विभाग ने कहा कि प्रवेश में वृद्धि ने चुनौतियां पेश की हैं। अकेले 2023 में, 1.6 मिलियन से अधिक एफ-1 छात्र, 500,000 से अधिक जे एक्सचेंज विजिटर्स और 32,470 आई वीजा धारकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश दिया गया।
डीएचएस ने आगे कहा कि प्रस्तावित ढांचा एफ, जे और आई वीजा धारकों को अधिकांश अन्य गैर-प्रवासी वर्गीकरणों के साथ संरेखित करेगा, जो पहले से ही निश्चित प्रवेश अवधियों के तहत काम करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ‘अधिक निरीक्षण धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकेगा और इन गैर-प्रवासी वर्गीकरणों की अखंडता को मजबूत करेगा।'
प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तनों में एफ और जे गैर-प्रवासियों के लिए प्रवेश और विस्तार अवधि को अधिकतम चार साल तक सीमित करना, अध्ययन पूरा होने के बाद एफ-1 छात्रों के लिए 60 से 30 दिनों तक की ग्रेस पीरियड कम करना, स्नातक स्तर के एफ-1 छात्रों को पाठ्यक्रम के बीच कार्यक्रम बदलने से रोकना और चीन जनवादी गणराज्य से जुड़े कुछ मामलों को छोड़कर, आई वीजा धारकों के लिए 240-दिन की सीमा निर्धारित करना शामिल है।
डीएचएस ने कहा कि परिवर्तनों से आप्रवासन अधिकारियों को ‘समय-समय पर और सीधे तौर पर यह आकलन करने की अनुमति मिलेगी कि क्या गैर-प्रवासी अपने वर्गीकरण और अमेरिकी आप्रवासन कानूनों की शर्तों का पालन कर रहे हैं।' प्रस्तावित नियम पर सार्वजनिक टिप्पणियां संघीय रजिस्टर नोटिस में डॉकेट नंबर ICEB-2025-0001 के तहत निर्धारित समय सीमा तक जमा की जानी चाहिए।