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अतीक अहमद के साढू इमरान ने किया  आत्मसमर्पण 

पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढू मोहम्मद इमरान ने  दो वर्ष पुराने लूट के मुकदमे में जिला न्यायालय में बृहस्पतिवार को आत्मसमर्पण किया । कोर्ट ने  अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। इसके पूर्व अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश  अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  सुरेश कुमार दुबे ने बचाव पक्ष और अभियोजन के अधिवक्ताओं को सुन कर दिया है । घटना आठ जनवरी 2019 की  धूमनगंज थाने की है। वादी मोहम्मद जैद ने इमरान खान के खिलाफ लूट अपहरण आदि का मुकदमा  दर्ज कराया था। इस मुकदमे में मोहम्मद इमरान हाजिर  नहीं हो रहे थे। अभियुक्त के द्वारा  न्यायालय में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आने पर अभियुक्त ने बृहस्पतिवार को समर्पण कर दिया। उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है।

पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढू मोहम्मद इमरान ने  दो वर्ष पुराने लूट के मुकदमे में जिला न्यायालय में बृहस्पतिवार को आत्मसमर्पण किया । कोर्ट ने  अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। इसके पूर्व अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश  अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  सुरेश कुमार दुबे ने बचाव पक्ष और अभियोजन के अधिवक्ताओं को सुन कर दिया है ।

घटना आठ जनवरी 2019 की  धूमनगंज थाने की है। वादी मोहम्मद जैद ने इमरान खान के खिलाफ लूट अपहरण आदि का मुकदमा  दर्ज कराया था। इस मुकदमे में मोहम्मद इमरान हाजिर  नहीं हो रहे थे। अभियुक्त के द्वारा  न्यायालय में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आने पर अभियुक्त ने बृहस्पतिवार को समर्पण कर दिया। उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है।