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चार दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद, नहीं होगा मुकदमों का दाखिला

कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पांच  दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज व लखनऊ में मुकदमों का दाखिला भी नहीं होगा। 26अप्रैल को वर्चुअल सुनवाई में केवल अतिआवश्यक मुकदमें ही सुने जाएंगे। यह फैसला कोरोना संक्रमण को ब्रेक देने के लिए लिया गया है।  निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 20,22,23 व,24 अप्रैल को पूरी तरह से हाईकोर्ट बंद रहेगा।सीएमओ प्रयागराज व लखनऊ को कोरोना दवा व आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। यह फैसला कोरोना मामलों की निगरानी कमेटी के प्रस्ताव पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने लिया है। वहीं जिला न्यायालय के कई न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के कोरोना से संक्रमित होने के कारण जिला जज ने अदालत को 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। जिला अधिवक्ता संघ ने भी जिला जज को प्रस्ताव भेजकर न्यायालय बंद करने की मांग की थी।

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कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पांच  दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज व लखनऊ में मुकदमों का दाखिला भी नहीं होगा। 26अप्रैल को वर्चुअल सुनवाई में केवल अतिआवश्यक मुकदमें ही सुने जाएंगे। यह फैसला कोरोना संक्रमण को ब्रेक देने के लिए लिया गया है।  निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 20,22,23 व,24 अप्रैल को पूरी तरह से हाईकोर्ट बंद रहेगा।

सीएमओ प्रयागराज व लखनऊ को कोरोना दवा व आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। यह फैसला कोरोना मामलों की निगरानी कमेटी के प्रस्ताव पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने लिया है। वहीं जिला न्यायालय के कई न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के कोरोना से संक्रमित होने के कारण जिला जज ने अदालत को 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। जिला अधिवक्ता संघ ने भी जिला जज को प्रस्ताव भेजकर न्यायालय बंद करने की मांग की थी।