राजीव शर्मा, बरेलीतीन तलाक का एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में सामने आया है, जिसमें पति ने नहीं, बल्कि पत्नी ने पति को तलाक दिया है। निकाह के तीन साल बाद ससुराल से मायके जाकर पत्नी ने पति से फोन पर बोल दिया- तलाक देती हूं तुम्हें, और इसके बाद तलाक, तलाक, तलाक बोलकर फोन रख दिया। इसके बाद पीड़ित पति ने न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है।पत्नी बोली- मेरी मर्जी से नहीं हुई थी शादीमामला बरेली जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव मोहम्मदपुर का है। यहां रहने वाला फुरकान अपने गांव में ही कपड़े सिलने का काम करता है। उसका निकाह तीन साल पहले गांव की ही एक युवती से हुआ था। फुरकान के मुताबिक, उसकी पत्नी ज्यादा दिन अपनी ससुराल में नहीं रहती थी और अक्सर मायके चली जाती थी। फुरकान ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि पिछले दिनों उसके पीछे जब उसकी पत्नी मायके गई तो घर मे रखे जेवर और 20 हजार रुपये भी साथ ले गई।शाम को घर लौटने पर फुरकान ने पत्नी को फोन किया और घर लौटने को कहा तो पत्नी ने तीन तलाक दे दिया। उसने पति से कहा कि अब घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना शादी की गई। फुरकान ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।मौलाना बोले- निकाह के वक्त हक मिलने पर ही पत्नी दे सकती है तलाकमहिला की ओर से पति को तीन तलाक दिए जाने का मामला बरेलवी उलमा तक पहुंचा है। उन्होंने इस पर अपनी राय देते हुए इस तलाक को शरियत के मुताबिक नहीं बताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया दी कि शरीयत में तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि महिला उसी सूरत में तलाक दे सकती है, जब शौहर निकाह के वक्त उसको भी तलाक देने का हक दे चुका हो, वरना नहीं।
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