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यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, लखनऊ समेत 20 शहरों में कोई छूट नहीं

उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसलालखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहींयूपी में बाकी शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइड लाइन के साथ खोलने का ऐलान लखनऊकोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कम होने लगा है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे ऑफिसकोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। UP corona curfew: यूपी में कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा या नहीं, योगी सरकार आज लेगी फैसलारेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की अनुमतिसब्जी मंडी पहले की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज और शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के जिए बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंदकंटेनमेंट को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।कोरोना काल में यूपी की सीमा से लगे नदी-तालाबों पर पहरा दे रही एमपी पुलिस, समझिए पूरा माजरालखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहींउत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।