कलेक्टर सौरभ कुमार ने राजधानी रायपुर को अनलॉक करने के क्रम में सोमवार को नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार के मंत्रालय के आदेश अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल, मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इनकी सूची मैरिज हॉल संचालक की ओर से संधारित की जाएगी। आयोजन में धुमाल, ब्रास बैंड पार्टी होने पर कार्यालय के पूर्व आदेश की निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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