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देवरियाः गैंगस्टर चंद्रशेखर यादव की एक करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क

देवरियाउत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर चन्द्रशेखर यादव पर सोमवार को प्रशासन का डण्डा जोर शोर से चला। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और सीओ ने माफिया की 1 करोड़ 4 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली। चंद्रशेखर जिले का दबंग हिस्ट्रीशीटर है और इसके ऊपर विभिन्न थानों में हत्या समेत एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जरायम के जरिये उसने अपने और अपने भाई के नाम अकूत संपत्ति बनाई थी।जरायम की कमाई से बनाई है अकूल संपत्तिसदर कोतवाली क्षेत्र के पुरवां मेहड़ा गांव का रहने वाला चन्द्रशेखर यादव पुत्र श्याम बिहारी गिरोह बनाकर तस्करी व अन्य अपराधों को अंजाम देता था। पिछले एक दशक में उसने अपराध की कमाई से दौलत का सम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, पशु और शराब तस्करी दर्जन भर केस दर्ज हैं लेकिन उसकी दहशत से उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि उसे एक राजनीतिक दल का संरक्षण भी प्राप्त था। वर्तमान सरकार ने जब खतरनाक अपराधियों और माफियाओं का शिकंजा कसना शुरू किया तो चंद्रशेखर की भी कुंडली खंगाली जाने लगी।गिरोह बंद अधिनियम के तहत हुई कार्रवाईएसपी डॉ. श्री पति मिश्र ने गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत इसकी सम्पत्ति कुर्क करने के लिए डीएम से पत्राचार किया था।

डीएम के आदेश के बाद सोमवार को एसडीएम सदर सौरभ सिंह के नेतृत्व में सदर कोतवाली पुलिस ने चंद्रशेखर यादव के पुरवा स्थित श्याम पैलेस मैरेज हॉल पर पहुंची और डुग्गी पिटवा कर लोगों को कुर्की की जानकारी दी। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मैरेज हाल को कुर्क कर दिया, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपये आंकी गई है। इसका कस्टोडियन तहसीलदार को बनाया गया है।चंद्रशेखर के विरुद्ध दर्ज है दर्जनों मामलेशातिर चन्द्रशेखर यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमें दर्ज हैं, जिसमें अपराध संख्या 10/2019 में धारा 307,394,411,120 बी आईपीसी, मुकदमा अपराध संख्या 84/2019 में 3/25, मुकदमा अपराध संख्या 154/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट, मुकदमा अपराध संख्या 214/2019 धारा 307 आईपीसी, मुकदमा अपराध संख्या 215/2019 में 3/25 , मुकदमा अपराध संख्या 216/2019 धारा 8/44 एनडीपीएस ऐक्ट और मुकदमा अपराध संख्या 50/2020 में 394 और 411 आईपीसी के तहत मुकदमा शामिल है। इसके अलावा अन्य थानों में भी इसके ऊपर मामले दर्ज है।