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खराब बस को साढ़े चार घंटे तक नहीं पहुंचाई थी मदद, टोल कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज

बाराबंकी में हुए भीषण बस हादसे में लापरवाही को लेकर बस मालिक और ड्राइवर के बाद टोलकर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। बाराबंकी एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने बस के मालिक, चालक और ट्रक चालक समेत टोल कर्मियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कराया। एआरटीओ का आरोप है कि संबंधित टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने न ही पेट्रोलिंग की और न ही मदद पहुंचाई गई।

एआरटीओ ने रामसनेहीघाट कोतवाली में बुधवार रात केस दर्ज कराया है। एआरटीओ ने अपनी तहरीर में लिखा है कि बस का एक्सल शाम 7 बजे टूट गया था, जिससे बस कल्याणी नदी के पुल पर ही खड़ी थी और रास्ता भी संकरा था। इसमें आगे लिखा गया कि वाहन का एक्सल टूटने और दुर्घटना घटित होने में साढ़े चार घंटे का अंतराल था लेकिन संबंधित टोल प्लाजा की ओर से पट्रोलिंग नहीं की गई और न ही बस के संदर्भ में मदद पहुंचाई गई।

एआरटीओ ने तहरीर में लिखा,’अगर एक्सल टूटने के बाद समय से पेट्रोलिंग की गई होती तो दुर्घटना से बचा जा सकता था जिसमें संबंधित टोल प्लाजा कर्मियों की लापरवाही पता लगती है।’ इससे अलावा एआरटीओ ने बस मालिक राजेश कुमार और अज्ञात ड्राइवर के साथ ट्रक मालिक आदिल खिलजी और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है।

हादसे का शिकार हुई डबल डेकर बस में क्षमता से अधिक मजदूरों को जबरन बस में भूसे की तरह ठूंसा गया था। कुछ यात्रियों ने सवार होने से पहले इसका विरोध जताया था, लेकिन बस चालकों और एजेंसी के ठेकेदारों ने धमका कर बस में बैठा दिया, जबकि डबल डेकर बस का परमिट 85 सवारी का था और 125 से ज्यादा लोगों को सवार किया गया था।