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छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और सिगरेट से दागने के आरोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

हाईकोर्ट ने झूंसी इलाके में छात्रा को बस से खींचकर गैंगरेप व लूटपाट के मामले में मुख्य आरोपी शिवसागर यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही सत्र न्यायालय को एक से डेढ़ साल में मुकदमे का ट्रायल पूर्ण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।

अधिवक्ता सुनील चौधरी के अनुसार पीड़िता के पिता ने 24 फरवरी 2019 को याची, अमित पासी, विनीत पासी व 6-7 अज्ञात के विरुद्ध झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उनकी बेटी सुबह वाराणसी जाने के लिए अंदावा से बस में जा रही थी तभी याची व दो अन्य नामजद और 6-7 अज्ञात लोगों ने बस रोककर जबरदस्ती पीड़िता को बस से उतार लिया और कार में बैठाकर अज्ञात जगह ले जाकर जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप किया।