लोकायुक्त ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा जुहू में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के बंगले की एक परिसर की दीवार को गिराने की कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाया है।
महाराष्ट्र के लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे ने एक आदेश में कहा है कि निगम विध्वंस में देरी के लिए लंगड़ा बहाना दे रहा है.
यह आदेश कांग्रेस पार्षद ट्यूलिप मिरांडा की शिकायत के बाद आया, जिन्होंने अभिनेता के मामले में निष्क्रियता के लिए बीएमसी को फटकार लगाई और प्रशासन पर जानबूझकर विध्वंस में देरी करने का आरोप लगाया।
बीएमसी ने दावा किया है कि विध्वंस नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिला था। लोकायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 2-3 मीटर परिसर की दीवार को गिराने की जरूरत है और बंगले का 230 वर्गमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा। 17 दिसंबर, 2021 को लोकायुक्त जस्टिस कनाडे ने बीएमसी के सबमिशन को लंगड़ा बहाना बताते हुए एक आदेश जारी किया था।
“मेरे विचार से, निगम द्वारा विध्वंस न करने का कारण सही प्रतीत नहीं होता है। जब भी सड़क चौड़ीकरण की कोई परियोजना शुरू की जाती है, तो उक्त परियोजना को लागू करने के लिए एमसीजीएम (बीएमसी) द्वारा पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जाता है। जाहिर है कि निगम कोई न कोई बहाना बनाकर बाउंड्री वॉल गिराने में देरी कर रहा है।
अगली सुनवाई 19 जनवरी को है। इससे पहले 2017 में बीएमसी ने बच्चन को संत ज्ञानेश्वर मार्ग से सटे प्रतीक्षा बंगले का एक हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी किया था। जहां अधिकांश सड़क चौड़ी है, वहीं बच्चन के बंगले के सामने के हिस्से को चौड़ा किया जाना बाकी है।
2019 में, बीएमसी ने कलेक्टर कार्यालय की मदद से संत ज्ञानेश्वर मार्ग से इस्कॉन मंदिर तक यातायात को कम करने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए बंगले के भूखंड का सीमांकन किया था।
देरी के बाद मिरांडा ने लोकायुक्त के कार्यालय में बीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। “बीएमसी का धन और ठेकेदार नहीं होने का प्रस्तुतीकरण अस्वीकार्य है। नगर निकाय के पास काम के लिए पर्याप्त धन है लेकिन वे जानबूझकर विध्वंस में देरी कर रहे हैं। उसी खंड पर बीएमसी ने 2017 में अन्य संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था, ”मिरांडा ने कहा था।
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