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UP Chunav: 9 साल पहले के भगोड़े पर BJP ने लगाया दांव, कुर्की न करने पर DM अमेठी पर दिल्ली की पटियाला कोर्ट सख्त

अरुण गुप्ता, अमेठी : अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के करीबी पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी से जुड़ा मामला प्रकाश में आया है। करीब 9 वर्ष पूर्व दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उन्हें एक मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा है। साथ ही कोर्ट ने अमेठी के डीएम को उक्त मामले में कुर्की का आदेश दिया था, जिसे नहीं करने पर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 4 अप्रैल तक कार्रवाई कर सूचित करने और कार्रवाई नहीं करने पर डीएम को तलब होने का आदेश दिया है।

2013 में कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अमेठी के गौरीगंज से विधायक रहे चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी के विरुद्ध दिल्ली की महार्षि रेनेवबली इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से चेक बाउंस के चार मामले विचाराधीन हैं। इस केस में कोर्ट ने 5 दिसंबर 2013 को पूर्व विधायक को भगोड़ा घोषित किया था। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को अरेस्टिंग के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में कोई रिपोर्ट ही फाइल नहीं की।

बीते साल कुर्की की कार्रवाई के लिए डीएम अमेठी को कोर्ट ने दिया था आदेश
इसके बाद कोर्ट ने साल 2021 में मामले में कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने अमेठी के डीएम को 19 मार्च 2021 को आदेश दिया कि वो उक्त मामले में कुर्की की कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें। लेकिन जब यहां भी अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो बीती 24 जनवरी को दिल्ली पटियाला हाउस में जज उद्धव कुमार जैन ने डीएम अमेठी को सख्त निर्देश दिए कि 4 अप्रैल तक कार्रवाई करके कोर्ट को अवगत कराएं, अन्यथा स्वयं कोर्ट में हाजिर हों।
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पूर्व विधायक बोले- मुझे दीजिए संरक्षण
इस मामले में जब अमेठी के डीएम राकेश कुमार मिश्रा से जानकारी के लिए संपर्क किया गया तो उनके कार्यालय से जवाब मिला कि डीएम साहब मीटिंग में हैं, बात नहीं हो सकती। वहीं जब पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा संरक्षण कीजिए। बता दें कि पूर्व विधायक ने मार्च 2019 में बीजेपी जॉइन की थी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चुनाव में जमकर मदद की थी। इसका अब विधानसभा चुनाव में उन्हें इनाम मिला है। बीजेपी ने उन्हें गौरीगंज सीट से प्रत्याशी बनाया है।

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