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असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

Ranchi: असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द करने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. मामले की सुनवाई जस्टिस एस एन पाठक की अदालत में हुई. इसके पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस फैसले के बाद बाद अस्सिटेंट टाउन प्लानर के 77 पदों पर नियुक्ति संभव है. पदों के लिए साक्षात्कार जारी है. जानकारी हो कि मामले में स्वप्निनिल मयूरेश की ओर से याचिका दायर की गई थी. जिसमें परीक्षा में अनियमितता की बात कही गई थी.

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