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बहराइच का प्रकरण : अवमानना में प्रमुख सचिव गृह को हाईकोर्ट ने किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को कोर्ट की अवमानना में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह मामले की सुनवाई की तिथि 25 मार्च तक आदेश का अनुपालन नहीं कराते हैं तो वह कोर्ट के समक्ष पेश हों। कोर्ट उन पर आरोप तय करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने इजहार अहमद की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामले में याची ने अपने बेटे सरफराज अहमद खान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर आदेश देते प्रमुख सचिव से कहा था कि मामले को छह महीने में निस्तारित करें लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

याची ने आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता काजी वकील अहमद की ओर से तर्क दिया गया कि प्रमुख सचिव गृह की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए 25 मार्च को पेश होने केलिए कहा है।

मामले में याची के पुत्र सरफराज अहमद खान पर बहराइच जिले के बेकनगंज थाने में 18 जून 2003 को एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। याची के पिता ने इसे झूठा बताते हुए उसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग को शिकायत की थी। मामले में सीबीसीआईडी जांच भी हो चुकी है।