ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 6 जुलाई
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज राज्य से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्हें पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति लिसा गिल ने राज्य से यह निर्दिष्ट करने के लिए कहा कि क्या वह याचिका का विरोध कर रही है, जिसके बाद राज्य ने सवाल का जवाब देने के लिए समय मांगा। मामला अब 8 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए आएगा। कनिका आहूजा, कीर्ति आहूजा और एडवर्ड ऑगस्टीन जॉर्ज के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई द्वारा दायर याचिका और दलील में सिंगला ने कहा था कि उन्हें प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में पेश किया गया था क्योंकि उनकी राजनीतिक विरोधी उनकी छवि खराब करना चाहते थे।
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