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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल विशेष अपील का निस्तारण करते हुए एकल ख़ंडपीठ के जज को स्थगनादेश खारिज अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है। विशेष अपील याची को अंतरिम स्तर पर दी गई पूर्ण राहत के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें एकल जज ने एक शिक्षक की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर अनुतोष दे दिया था।
जनपद अलीगढ़ के अरुण कुमार द्वारा योजित विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे थे। मामला अलीगढ़ के श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा जारी शिक्षा अलंकार उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षक देवेंद्र कुमार अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। विभाग ने शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल अवमानना याचिका के आधार पर शिक्षक की सेवाएं 2021 में समाप्त कर दीं थीं।
पिछली सुनवाई के दौरान शिक्षक के अधिवक्ता द्वारा शिकायतकर्ता के अपील करने के विधिक अधिकार पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार ओझा को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के विधिक अधिकार पर संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा स्थगनादेश खारिज अर्जी पहले ही दाखिल की जा चुकी है। शिकायतकर्ता को विशेष अपील करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने एकल जज को अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल विशेष अपील का निस्तारण करते हुए एकल ख़ंडपीठ के जज को स्थगनादेश खारिज अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है। विशेष अपील याची को अंतरिम स्तर पर दी गई पूर्ण राहत के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें एकल जज ने एक शिक्षक की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर अनुतोष दे दिया था।
जनपद अलीगढ़ के अरुण कुमार द्वारा योजित विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे थे। मामला अलीगढ़ के श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा जारी शिक्षा अलंकार उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षक देवेंद्र कुमार अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। विभाग ने शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल अवमानना याचिका के आधार पर शिक्षक की सेवाएं 2021 में समाप्त कर दीं थीं।
पिछली सुनवाई के दौरान शिक्षक के अधिवक्ता द्वारा शिकायतकर्ता के अपील करने के विधिक अधिकार पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार ओझा को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के विधिक अधिकार पर संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा स्थगनादेश खारिज अर्जी पहले ही दाखिल की जा चुकी है। शिकायतकर्ता को विशेष अपील करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने एकल जज को अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा है।
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