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UP News: बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत खारिज, अभी जेल में रहना होगा

आजमगढ़: आजमगढ़ से पूर्व सांसद और फूलपुर पवई सीट से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव (SP MLA Ramakant Yadav) अभी जेल में ही रहेंगे। गुरुवार को बाहुबली रमाकांत यादव एससी-एसटी कोर्ट में पेश हुए, जहां मुकदमे को सेशन में कमिट कर दिया गया। आचार संहिता से संबंधित दो मामले में उन्हें जमानत मिल गई। हत्या के प्रयास मामले में जमानत पर सुनवाई एक अगस्त को होगी।

वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौकी के पास सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई थी, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। इस घटना में तत्कालीन चौकी प्रभारी अंबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में नामजद किए गए किसी भी व्यक्ति ने जमानत नहीं कराया, जबकि कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ था।

एससी-एसटी कोर्ट से नहीं मिली राहत
इसमें पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक फूलपुर-पवई रमाकांत यादव भी शामिल थे। बीते 25 जुलाई को कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के जेल भेज दिया था। गुरुवार को बहुबली विधायक रमाकांत यादव सरायमीर थाने में दर्ज एससी-एसटी के मुकदमे में कोर्ट में पेश हुए, जहां मुकदमे को सेशन में कमिट कर दिया गया। आचार संहिता से संबंधित दो मामले में उन्हें जमानत मिल गई।

विधायक रमाकांत यादव के मामले में 1 अगस्त को होगी सुनवाई
विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत पर कुल 7 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से पवई, दीदारगंज थाने और फूलपुर तहसील के घेराव का है। दो मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहबरपुर और पवई थाने में दर्ज है। वहीं एक मुकदमा धारा 307 का है, जिसमें अकबर अहमद डंपी से गोली चली थी और एक मुकदमा सरायमीर थाने में एससी-एसटी का है। उन्होंने बताया कि रमाकांत यादव की जमानत धारा 307 और फूलपुर तहसील के घेराव के मामलों में खारिज हो गई है। मामले की अगली तारीख 1 अगस्त निर्धारित की गई है। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा दर्ज दो मुकदमे में पहले से आ चुकी चार्जशीट के मामले में आज जमानत हुई। सरायमीर के दलित बनाम सवर्ण वाले मामले कें मुकदमे सेशन कोर्ट में कमिट हुआ।
रिपोर्ट – अमन गुप्ता