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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में 8 सितंबर को होगी कोर्ट में सुनवाई, आज टली

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। अखिल भारत हिंदू महासभा सहित चार मामलों में आज सुनवाई होने थी। नो वर्क के चलते श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट के द्वारा सुनवाई की अग्रिम तारीख 8 सितंबर मुकर्रर कर दी गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के मामले सहित चार मामलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है।

अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को 4 मामलों पर सुनवाई थी। वकीलों का नो वर्क होने के चलते किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट ने सुनवाई की अग्रिम तारीख 8 सितंबर दी है। अग्रिम सुनवाई 8 सितंबर को कोर्ट करेगा। दिनेश शर्मा का यह भी कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। मामले को लेकर कोर्ट में अब तक करीब एक दर्जन के आस-पास याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।

कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अपील
वहीं विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोगों के द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद से साक्ष्य मिटाए जाने की आशंका है। उन्होंने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह मस्जिद में वीडियोग्राफी कराने की भी अपील की है। हिंदूवादी संगठनों के लोगों का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद में काम के नाम पर हिंदू चिह्नों को मिटाया जा सकता है।
रिपोर्ट – निर्मल राजपूत