केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 2016 में दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
2016 में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि यह नागरिकों के जीवन और व्यापार के अधिकार का उल्लंघन करता है।
दिल्ली के वकील विवेक नारायण शर्मा द्वारा दायर याचिका में या तो अधिसूचना को रद्द करने या केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि नागरिकों को कठिनाइयों से बचने के लिए पुराने नोटों को बदलने के लिए “उचित समय सीमा” दी जाए।
याचिका को पीठ के समक्ष पहली वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
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