दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
यादव के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) गीतांजलि गोयल ने 18 अक्टूबर को राजद नेता की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया।
इससे पहले 17 सितंबर को अदालत ने जांच एजेंसी के आवेदन पर यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
अदालत ने अक्टूबर 2018 में यादव को जमानत दे दी थी, जब वह एक निजी फर्म को आईआरसीटीसी के दो होटलों के परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनके खिलाफ जारी समन के अनुसरण में पेश हुए थे।
More Stories
दिल्ली-एनसीआर में बम की धमकी: कई स्कूलों को ईमेल पर मिली विस्फोटक धमकी; खोज जारी है
‘खुद का विरोधाभास’: गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी |
चेन्नई: आठ महीने का शिशु बालकनी से टिन की छत पर गिरा; नाटकीय बचाव वीडियो देखें |