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मंत्री पर 48 घंटे के लिए प्रचार करने पर रोक

चुनाव आयोग ने रविवार को तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री जी. जगदीश रेड्डी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने से 48 घंटे के लिए रोक दिया।

चुनाव आयोग ने शनिवार को रेड्डी के भाषण पर एक नोटिस जारी किया था जिसमें मतदाताओं से मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का समर्थन करने के लिए कहा गया था, यदि वे कुछ कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना चाहते हैं, या यदि वे नहीं करते हैं तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करें। चुनाव आयोग को भाजपा नेता कपिलवई दिलीप कुमार की शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि रेड्डी ने कहा था कि अगर मतदाता टीआरएस उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा।

अपने आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि रेड्डी ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने यह कहते हुए कोई भाषण नहीं दिया कि अगर लोग उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो सभी कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बयान “भ्रष्ट प्रथाओं” की परिभाषा के तहत नहीं आता है। चुनाव आयोग ने रेड्डी को तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में रविवार शाम से मीडिया में जनसभाएं, जुलूस, रैलियां, साक्षात्कार और सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया।