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मोबाइल बरामदगी मामला : साहिबगंज पुलिस ईडी के गवाह के पिता मुंगेरी यादव को रिमांड पर लेगी

Ranchi : साहिबगंज पुलिस जेल से मोबाइल बरामदगी मामले में ईडी के गवाह अंकुश राजहंस के पिता मुंगेरी यादव को रिमांड पर लेगी. साहिबगंज पुलिस ने इस संबंध में साहिबगंज कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें कि मुंगेरी यादव वर्तमान में साहिबगंज जेल में बंद है. उसे पिछले साल आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उस पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. साहिबगंज जेल प्रशासन ने उसके खिलाफ जेल के अंदर अवैध रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. वह पिछले साल 30 जुलाई से वहां बंद था, जब साहिबगंज पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत रांची एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया था.

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मोबाइल फोन हुआ था बरामद

साहिबगंज जेल में निरीक्षण के दौरान बीते 16 जनवरी को एंड्रायड मोबाइल फोन जब्त किया गया था. जेल प्रशासन ने दावा किया कि मोबाइल फोन एक सेल के पास मिला है. प्रशासन ने आगे दावा किया कि जांच में पता चला है कि प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव और एक अन्य जेल कैदी शोभित यादव इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे. इसको लेकर साहिबगंज जिले के जीरावारी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने प्रकाश चंद्र यादव उर्फ ​​मुंगेरी यादव के खिलाफ झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच कर रहा है और प्रकाश चंद्र यादव का बेटा अंकुश यादव एजेंसी का गवाह है. हालांकि प्रकाश चंद्र यादव ने क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत अपनी हिरासत को चुनौती दी है.

बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल प्राधिकरण ने अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की

हालांकि अवैध पत्थर खनन के आरोपी पंकज मिश्रा से जुड़े ऐसे ही एक मामले में रांची पुलिस और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल प्राधिकरण ने अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं और ईडी ने उन्हें प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के साथ चार्जशीट किया था.

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