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लूट व दुष्कर्म के दो दोषियों को सुनाई २५-२५ साल की सजा,

अपर सत्र न्यायालय ने लूट, डकैती व सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को २५-२५ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनते ही मुकेश उर्फ मुक्की, गोलू उर्फ भगवान परिहार न्यायालय से भाग गए। इस घटना के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है हाई कोर्ट से फरार दोनों को हिरासत में लिया जाए। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में दो आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया था, जबकि एक आरोपित को फरार घोषित किया गया है। गत दिवस जब इस मामले की सुनवाई शुरु हुई तो न्यायालय कक्ष में काफी भीड़ थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने जब आरोपितों कोदोषी पाते हुए सजा सुनाई तो वे भीड़ का फायदा उठाकर कोर्ट से भाग गए। बाद में न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को पुरार दोनों को पकड़कर कोर्ट में पेश करने के िलए पत्र लिखा। अभियोजन के अनुसार २० अगस्त २०१७ को रात करीब ३:४५ बजे सिंधिया नगर के पास एक घर से चार हथियार बंद बदमाश घुस गए थे। जब पीडि़त युवती और पिता चिल्लाए तो भाई भी जाग गए। घर के अंदर खड़े चार लड़कों ने कहा कि आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें भूख लगी है, खाना खाकर चले जाएंगे। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो लात-घूसों से दरवाजा खुलवा लिया। एक युवक ने भाई के सिर पर कट्टा अड़ा दिया। घर में रखा कीमती सामान लूट लिया। लूट के दौरान एक युवक खाना बनाने लगा दौर दूसरा युवक युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा।