एनजीटी की भोपाल बैंच ने १९८६ से २००१ के बीच शहर में लगाए गए ४२ लाख पेड़ों को काटकर शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमणों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगम को छह सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता डॉ. सुभाष सी पांडेय की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए बेंच ने नगरीय प्रशासन सचिव, भोपाल नगर निगम आयुक्त, डीएफओ भोपाल और मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को संयुक्त टीम को छह सप्ताह में प्रतिवेदन देने के आदेश दिए हैं। मामले में मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है
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