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कवर्धा : पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी

जून माह में होगा पंचायत के आम और उप निर्वाचन

कवर्धा, 31 मई 2023

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी जून माह में प्रदेश के 33 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का आम और उप निर्वाचन की तिथि तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने बताया है कि जून माह में दो तारीख से शुरू होने वाले निर्वाचन कार्यक्रम की समय सारणी संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को भेज दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन तिथि की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायतों के ऐसे क्षेत्र जहां चुनाव होना है, वहाँ तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
     राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने बताया है कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार दो जून 2023 को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाना प्रारंभ होगा। दो जून को ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा साथ ही स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र नौ जून तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापसी 12 जून तक की जा सकेगी। साथ ही उसी दिन नाम वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद 12 जून को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हुआ) 27 जून को सुबह 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक किया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के बाद 27 जून को ही मतगणना, मतदान केन्द्रों पर की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर 28 जून को दोपहर 03.00 बजे से मतगणना की जाएगी। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून 2023 को सुबह 9.00 बजे से की जाएगी। खंड मुख्यालय में  पंच, सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के तथा जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।

समाचार क्रमांक-651/निखलेश


“एकीकृत किसान पोर्टल में गन्ना फसल का पंजीयन कराना अनिवार्य”

कवर्धा, 31 मई 2023। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग नवा रायपुर द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत पंजीकृत गन्ना फसल के कृषकों के पंजीकृत रकबे पर ही आदान सहायता राशि एवं गन्ना प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने गन्ना फसल उत्पादक किसानों से अपील भी की है।
कृषि विभाग के उपसंचालक श्री राकेश शर्मा ने बताया कि जिले के दोनों सहकारी शक्कर कारखानों के अंतर्गत गन्ना विक्रय करने वाले कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आगामी सीजन खरीफ-2023 से एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इन पंजीकृत किसानों के पंजीकृत रकबा का गन्ना ही कारखानों में खरीदी की जाएगी। उन्होंने जिले के गन्ना फसल उत्पादक किसानों से अपील करते हुए कहा है कि बोये गए गन्ना फसल के समस्त रकबे का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में करान के लिए अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या संबंधित सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजनांतर्गत पंजीयन के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ बी-1, पी-2, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति जमा करना आवश्यक है।