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Return File नहीं किया तो 1 साल में Bank A/C से 20 लाख से अधिक निकालने पर लगेगा TDS

जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करते हैं, यह खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब Income Tax Return दाखिल नहीं करने की कीमत चुकाना होगी। आयकर विभाग के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को एक साल में बैंक से 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालने पर अब टीडीएस (TDS) देना होगा। इसी रिटर्न फाइल करने पर एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर TDS वसूला जाएगा। खास बात यह है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस, किसी भी स्थान से नकद निकालने के लिए यह नियम लागू होगा।

PAN से होगा खुलासा, काला धन रोकना लक्ष्य

आयकर विभाग ने इस बारे में रविवाल को अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, बैंक खाते से कैश निकालते समय पैन नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि ग्राहक ने रिटर्न फाइल किया है या नहीं। वैसे आयकर विभाग ने 1 जुलाई से ही यह नियम लागू कर दिया है। इस नियम के मुताबिक, Income Tax Return दाखिल नहीं करने वालों को 20 लाख रुपए से अधिक की राशि निकालने पर 2 फीसद और 1 करोड़ रुपए से अधिक निकासी पर 5 फीसद की दर से टीडीएस देना होगा। अगर Income Tax Return फाइल करने वाले करदाता 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम निकासी करते हैं, तो उन्हें 2 फीसद टीडीएस देना होगा। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग ने यह फैसला किया है आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 की टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) सर्टिफिकेट की अंतिम तारीख को 21 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। इसके साथ ही टीडीएस/टीसीएस के सर्टिफिकेट को जारी करने की तारीख 15 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है।

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