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शूटर तारा शाहदेव मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन आरोपी दोषी करार; 5 अक्टूबर को सजा का होगा एलान

शूटर तारा शाहदेव से जुड़े आठ साल पुराने केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है और तीन लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 5 अक्टूबर को मामले में सजा सुनाने की तारीख निर्धारित की है। फिलहाल तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी।

30 Sep 2023

रांची : बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े आठ साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।इस मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद और रंजीत की मां कौशल देवी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अब 5 अक्टूबर को इस मामले में तीनों की सजा को लेकर सुनवाई होगी।

अदालत से हमें न्याय मिला- पीड़िता

फिलहाल, अदालत में तीनों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। इस दौरान पीड़िता तारा शाहदेव भी अदालत पहुंची थी। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें भरोसा था और अदालत से उन्हें न्याय मिला है। काफी लंबे समय से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी।

23 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी

बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी करने के बाद 30 सितंबर फैसले की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे थे। फैसले के समय अदालत में तीनों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया था।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, रंजीत कोहली तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। घटना को लेकर कोतवाली थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पीड़िता के परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में मामले को टेक ओवर किया था। इसके बाद लंबी सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।