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गिट्टी खदानें को केंद्र से मिली राहत पर फिर रोक, अब शासन जाएगा सुप्रीम कोर्ट

काली गिट्टी व पत्थर की जिन खदानों पर एनजीटी की रोक के बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर राहत दे दी थी उन पर एनजीटी की आपत्ति के बाद दोबारा रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने अप्रैल तक इन खदानों के संचालन को अनुमति दीगईथी।

07 Dec 2023

ग्वालियर : काली गिट्टी व पत्थर की जिन खदानों पर एनजीटी की रोक के बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर राहत दे दी थी उन पर एनजीटी की आपत्ति के बाद दोबारा रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने अप्रैल तक इन खदानों के संचालन को अनुमति दी थी। अब प्रदेश सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है जिससे अप्रैल तक संचालन यथावत रखा जा सके। इस आदेश का प्रभाव ग्वालियर की सौ से ज्यादा खदानों पर भी पड़ा है जिनमें कुछ बंद करा दी गई थी लेकिन काफी खदानें अब भी चल रहीं हैं।

एनजीटी ने लगाई है रोक

खनिज विभाग के अनुसार ऐसी खदानें जिनके पास राज्य स्तरीय पर्यावरण एनओसी नहीं है, उन्हें बंद कराया जा रहा है, निगरानी भी कर रहे हैं। वहीं पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। यहां बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शिकायतें मिल रहीं थीं कि नियम कायदों को न मानते हुए कई जिले जलस्त्रोत व ऐसे स्थानों पर जिला स्तर की पर्यावरण एनओसी जारी कर रहे हैं जो नहीं की जाना चाहिए थी, इस कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसी कारण एनजीटी ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में जिला स्तर को जारी सभी एनओसी को रद कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर अप्रैल माह तक खदानों को संचालित रखने की छूट दी गई है। अब एनजीटी की दोबारा आपत्ति आई है जिसमें सिर्फ स्टेट लेवल यानी एमपी स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट अथारिटी की एनओसी वाली खदानें ही संचालित हो सकेंगी।