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फर्जीवाड़ा कर आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में हाई कोर्ट ने यह कहा

रोशनी का विवाह साल 2016 में हुआ था और सास के बीपीएल कार्ड में उसका नाम शादी से पहले जुड़ गया था।

12 Dec 2023

जबलपुर : हाई कोर्ट ने बीपीएल कार्ड में हेराफेरी कर फर्जीवाड़ा कर आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति को अवैधानिक करार देने को चुनौती संबंधी अपील निरस्त कर दी। अपीलार्थी रोशनी टेकाम की ओर से याचिका वापस लेने का निवेदन किया गया, जिसे मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने स्वीकार किया।

रोशनी टेकाम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका निरस्त कर दी। इसके पहले हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अपीलार्थी रोशनी टेकाम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। एकलपीठ ने डिंडोरी निवासी संध्या मरावी को उक्त पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए थे। संध्या मरावी की ओर से बताया गया था कि समनापुर आंगनवाड़ी केन्द्र में सहायिका के पद पर उसे मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। रोशनी टेकाम को नियुक्ति प्रदान कर दी गई।

सास के बीपीएल कार्ड में नाम शादी से पहले जुड़ गया था

संध्या की ओर से अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी ने बताया कि रोशनी को बीपीएल कार्ड के दस अंक प्रदान किए गए थे। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड में फर्जीवाड़ा किया गया था। रोशनी का नाम उसकी सास के साथ जुड़ा हुआ था। एकलपीठ ने पाया था कि रोशनी का विवाह साल 2016 में हुआ था और सास के बीपीएल कार्ड में उसका नाम शादी से पहले जुड़ गया था।